(पालिसा वष 2010-11 कालए) प्रधानमत्रा सुरक्षा बामा याजना का सशधित नियमावला
योजना का ब्यौराः
पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना होगी जिसके तहत दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर की सुविधा है। योजना की अवधि एक वर्ष है, जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा इस योजना को उपलब्ध/परिचालित किया जाएगा तथा अन्य साधारण बीमा कम्पनियां भी समान निर्धारित शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के उपरांत बैंकों के संबद्ध की सहभागिता से ऐसे उत्पाद को उपलब्ध करवा सकती हैं। इसके साथ ही, इस योजना में सहभागिता रखने वाले बैंक भी अपने पात्र ग्राहकों हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए ऐसी किसी भी साधारण बीमा कम्पनी की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
कार्यक्षेत्रः सहभागी बैंकों के 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त अलग-अलग व्यक्तिगत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। यदि किसी व्यक्ति के एक
अथवा विभिन्न बैंकों में कई बैंक खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है। बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक के.वाई.सी.
होगा।
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नामांकन प्रणाली/अवधिः बीमा कवर की अवधि एक वर्ष है, जो 01 जून से 31 मई तक होगी। इस योजना में शामिल होने/भुगतान हेतु नामित बैंक खातों से ऑटो-डेबिट करने हेतु प्रत्येक वर्ष 31 मई तक निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की अदायगी पर बाद में योजना में शामिल होना संभव होगा। हालांकि,
आवेदक अपने नामांकन/खाते से ऑटो-डेबिट हेतु अपना अनिश्चितकाल/लम्बे समय के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकता है, जो विगत अनुभव के आधार पर संशोधित शर्तों के साथ योजना के जारी रहने के तहत होगा
ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने किसी भी स्तर पर योजना को
छोड़ा हो, वे भविष्य में इस प्रणाली के तहत योजना में पुनः शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक वर्ष उपर्युक्त वर्ग के नये सदस्य अथवा वर्तमान में ऐसे पात्र व्यक्ति जो इस योजना में पहले
शामिल नहीं थे, वे भी भविष्य में योजना के जारी रहने पर शामिल हो सकते हैं।
लाभः
क) लाभ की तालिका
बीमित राशि मृत्यु 2 लाख रूपये | दोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों 2 लाख रूपये अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना।
| एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक 1 लाख रूपये हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना।
ग) प्रीमियमः प्रत्येक सदस्य को 12/- रूपये प्रतिवर्ष। यह प्रीमियम राशि खाताधारी के बैंक खाते से “ऑटो-डेबिट” सुविधा के अनुसार एक किश्त में ही प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि पर योजना के तहत दिनांक 01 जून को अथवा इससे पूर्व काट ली जाएगी। तथापि, जिन मामलों में
ऑटो-डेबिट 01 जून के बाद किया जाता है उसमें कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ‘ऑटो-डेबिट’ की तिथि से प्रारंभ होगा।
वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी। तथापि, अत्यधिक प्रकृति के अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों को दरकिनार करते हुए यह सुनिश्चित करने के
लिए कि पहले तीन वर्ष में प्रीमियम में कोई उत्तरोत्तर संशोधन न किया जाए, प्रयास किए
जाएंगे
अर्ज असा करा
https://jansuraksha.gov.in/Hi-Home.aspx
पात्रता की शर्ते: सहभागी बैंकों के 18 वर्ष (पूरे कर चुके) और 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकटतर आयु) के बीच के व्यक्तिगत बैंक खाताधारकों को इस योजना में नामांकित किया जाएगा जिन्होंने उपर्युक्त तौर-तरीकों के अनुसार योजना में शामिल होने हेतु/ऑटो-डेबिट हेतु
अपनी सहमति दी है।